प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा के दिदौली पुलिस थाना के अधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला दायर कराया.
न्यायमूर्ति एम. सी. त्रिपाठी ने अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह को इस मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई तय की. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 28 अप्रैल, 2019 को याचिकाकर्ता जब अपनी बेटी और नौकरानी के साथ अमरोहा आईं तब उनके देवर ने पुलिस को उनके अमरोहा आने की सूचना दे दी.
उन्होंने आरोप लगाया कि शमी के निर्देश पर एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शाम साढ़े आठ बजे वहां आए और कुछ बातचीत कर लौट गए. उसी दिन, पुलिसकर्मी रात 12 बजे दोबारा आए और जबरन कमरे में घुस गए तथा उन्हें भद्दी गालियां देने लगे और याचिकाकर्ता, उनकी बेटी और नौकरानी को जबरदस्ती थाना ले गए.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस हिरासत में उनकी डॉक्टरी जांच कराई गई और रातभर थाने में रोककर रखा गया. बाद में पुलिस ने एक झूठी चालान रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्हें 29 अप्रैल, 2019 को सुबह नौ बजे हिरासत में लेना दिखाया गया.
याचिकाकर्ता ने कहा कि दिदौली थाना के पुलिस अधिकारियों ने डीके बसु के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन किया. साथ ही याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसके परिजन को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उन्हें अपने वकील से मिलने दिया गया.
याचिका में दिदौली थाना के निरीक्षक देवेंद्र कुमार और उपनिरीक्षक केपी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार और संजीव वालियान को उच्चतम न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए पक्षकार बनाया गया है.