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पटना : शुरू होने जा रहा बीजीएसजीआरएस, सरकारी कर्मियों की शिकायतों का निबटारा अब 60 दिनों के अंदर होगा

कौशिक रंजन पटना : राज्य के सरकारी कर्मियों की शिकायतों का अब निबटारा 60 दिनों में हो सकेगा. राज्य सरकार लोक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली (आरटीपीजीएस) के तर्ज पर बिहार सरकारी सेवक निवारण नियमावली- 2019 (बीजीएसजीआरएस- बिहार गवर्मेंट सर्वेंट ग्रिवांस रीड्रेसल सिस्टम) लाने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया […]

कौशिक रंजन
पटना : राज्य के सरकारी कर्मियों की शिकायतों का अब निबटारा 60 दिनों में हो सकेगा. राज्य सरकार लोक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली (आरटीपीजीएस) के तर्ज पर बिहार सरकारी सेवक निवारण नियमावली- 2019 (बीजीएसजीआरएस- बिहार गवर्मेंट सर्वेंट ग्रिवांस रीड्रेसल सिस्टम) लाने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और इससे संबंधित बेवसाइट को भी करीब अंतिम रूप दे दिया गया है. इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के स्तर से जल्द ही होने की संभावना है.
विभागीय स्तर पर इस प्रणाली को शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. बिहार में यह पहला मौका है, जब सरकारी सेवकों की समस्या का निबटारा तय समयसीमा में करने के लिए अलग से एेसी व्यवस्था की जा रही है. अभी आरटीपीजीएस के अंतर्गत आम लोगों को 60 दिनों में 490 तरह के विषयों से जुड़ी शिकायतों के निबटारे की सुविधा मिली हुई है.
सरकारी सेवकों की इन समस्याओं का होगा समाधान
बीजीएसजीआरएस के तहत 60 दिनों के अंदर सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सभी तरह के मामलों का समाधान हो सकेगा. इनमें उनकी सभी तरह की सेवा या सर्विस, नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन या वेतन वृद्धि, प्रोन्नति या एमएसीपी या एसीपी, वरीयता निर्धारण, आकस्मिक छुट्टी (सीएल) को छोड़कर अन्य सभी छुट्टियों की स्वीकृति, छुट्टी वेतन, सभी तरह के भत्तों से जुड़े, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवांत लाभ से जुड़े सभी मामलों मसलन पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, जीएफ, पीपीएफ समेत अन्य सभी तरह के मामलों की सुनवाई तय सीमा में हो सकेगी.
कोर्ट में चल रहे 50 हजार से ज्यादा मामले
सरकारी कर्मचारियों के सर्विस और रिटायरमेंट से संबंधित 50 हजार से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं. सरकार के खिलाफ कोर्ट में सबसे ज्यादा सर्विस से जुड़े विवाद ही हैं. ऐसे मामलों का निबटारा जल्द करने और छोटे-छोटे मामलों को लेकर कर्मियों को कोर्ट नहीं जाना पड़े, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस नयी प्रणाली की शुरुआत की जा रही है.
जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे शुरुआत
तीन साल पहले शुरू हुआ था आरटीपीजीएस
राज्य सरकार ने पांच जून, 2016 को आरटीपीजीएस शुरू किया था, जिसके तहत आम लोगों की शिकायतों का 60 दिनों में िनबटारा किया जा रहा है. इसके तहत अब तक 5.36 लाख आवेदन आये हैं, जिनमें 4.76 लाख का निबटारा किया जा चुका है. अन्य पर कार्रवाई की जा रही है. बहुत कम मामले ही ऐसे हैं, जिनका निबटारा निर्धारित समय सीमा 60 दिनों से थोड़े ज्यादा समय में किया गया है.

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