21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बैंक खाता और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार जरूरी नहीं, मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

नयी दिल्ली : मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्‍यता न हो, तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के आधार […]

नयी दिल्ली : मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्‍यता न हो, तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के आधार नंबर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा.

इसे भी देखें : #Aadhaar : आधार किसके साथ लिंक करना अनिवार्य और किसके साथ नहीं, जानें

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. इस संशोधन विधेयक को संसद के अगले सप्ताह से शुरू सत्र में पेश किया जायेगा. विज्ञप्ति के अनुसार, इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा. इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी.

इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो, तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा. संशोधन में आधार के उपयोग से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार व अन्‍य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 पर विचार किया था और राष्‍ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को इस अध्‍यादेश की घोषणा की थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें