2011 में डाॅ अजय कुमार ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए फर्जी सीडी जारी कर छवि धूमिल करने के प्रयास का दर्ज कराया था मामला
जमशेदपुर : खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डाॅ दिनेशानंद गोस्वामी को सीजेएम कोर्ट ने सीडी प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया.
अदालत में मंत्री सरयू राय और डाॅ दिनेशानंद गोस्वामी उपस्थित थे. सरयू राय के अधिवक्ता उदित सरकार और दिनेशानंद गोस्वामी के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. दोनों अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को साक्ष्याभाव में बरी कर दिया. मामले में चार लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. मामला वर्ष 2011 के लोकसभा उपचुनाव से जुड़ा है. अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2011 के लोकसभा उपचुनाव में दिनेशानंद गोस्वामी भाजपा के प्रत्याशी थे.
उस दौरान सरयू राय और दिनेशानंद गोस्वामी ने झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डाॅ अजय कुमार की नक्सली समरजी से तथाकथित बातचीत की सीडी प्रेस वार्ता में जारी की थी. सीडी को लेकर यह बताया गया था कि डाॅ अजय नक्सली नेता समरजी से बात करते हैं.
नक्सली समरजी के साथ बातचीत की सीडी को फर्जी बताते हुए डाॅ अजय कुमार ने साकची थाना में एक जुलाई 2011 को सरयू राय और भाजपा प्रत्याशी डाॅ दिनेशानंद गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया था कि उनकी किसी भी नक्सली से कोई बातचीत नहीं हुई है. जमशेदपुर लोकसभा उप चुनाव को प्रभावित करने और बतौर प्रत्याशी उनकी छवि को प्रभावित करने के लिए यह फर्जी सीडी बनाकर जारी की गयी है.