नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की तरफ से विदेश यात्रा के लिए अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराये गये 10 करोड़ रुपये लौटाने के संबंध में दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. कार्ति चिदंबरम सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच किये जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की और कहा, “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें.” पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराये गये 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी. उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं.