मुजफ्फरपुर : पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में जेल में बंद रनंजय ओंकार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. मंगलवार को ओंकार के परिजनों ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदार के साथ बेल बांड एसीजेएम-4 सह सबजज-13 राजीव रंजन सिंह के कोर्ट में दाखिल किया. न्यायालय ने बेल बांड को स्वीकृत करते हुए जेल अधीक्षक को मुक्ति आदेश भेजते हुए रनंजय उर्फ ओंकार को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया है. जेल में बंद गोविंद, सुजीत कुमार, ओंकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह एवं
मंटू शर्मा के भाई नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा, सुशील छापड़िया के विरुद्ध सीजेएम सूर्यकांत तिवारी ने चार्जशीट के आधार पर भादवि की धारा-302, 120(बी)/34 एवं 27आर्म्स एक्ट में संज्ञान लिया था. संचिका को दौरा सुपुर्दगी की कार्रवाई के लिए संचिका को एसीजेएम-4 राजीव रंजन सिंह की अदालत में भेजा था. इन सभी पर नगर पुलिस ने पूरक चार्जशीट 13 मार्च 2019 को न्यायालय में दाखिल किया था.
ये है मामला : 23 सितंबर 2018 की शाम को पूर्व मेयर समीर
कुमार एवं उनके चालक रोहित की हत्या नगर थानाक्षेत्र के नबाव रोड
में एके 47 से कर दी गयी थी.
घटना के समय वह अखाड़ाघाट
से बांध रोड होकर अपने मिठनपुरा स्थित आवास पर लौट रहे थे. सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने शूटर के तौर पर गोविंद व सुजीत की पहचान की थी.