23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चरस तस्करी मामले में बारह वर्ष की सजा

मोतिहारी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णशंकर सिंह सैंगर ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बारह वर्षों की सश्रम करावास सहित तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 23 मार्च 2017 को रक्सौल सीमा शुल्क पदाधिकारी को सूचना मिली […]

मोतिहारी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णशंकर सिंह सैंगर ने चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बारह वर्षों की सश्रम करावास सहित तीन लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 23 मार्च 2017 को रक्सौल सीमा शुल्क पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि नेपाल के भिस्वा से एक व्यक्ति बाइक से चरस लेकर भारत आ रहा है. सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई. पदाधिकारी के निर्देश पर तत्कालीन सीमा शुल्क निरीक्षक संतोष लकड़ा के नेतृत्व मे टीम गठित कर संभावित जगह तलाशी अभियान शुरू की गयी, जहां से एक लाल रंग की बाइक सहित चालक सिकटा पश्चिम चंपारण के भंवरा निवासी अलीइमाम गद्दी की तलाशी ली गयी.
तलाशी के दौरान डिक्की से नौ पाॅकेट में चार किलो 170 ग्राम चरस बरामद की गयी. इसके बाद प्राथमिक दर्ज की गई. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक निर्मल कुमार ने आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें