नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की मांग को लेकर एक याचिका पर मंगलवार को आप सरकार का जवाब मांगा. न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख सात सितंबर तक जवाब मांगा है.
वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की याचिका में दलील दी गयी है कि दिल्ली सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 के अंतर्गत ना तो कोई अधिसूचना जारी की है और ना ही यहां राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) की स्थापना के लिए कोशिशें कीं. वकील पायल बहल के जरिए दाखिल अपनी याचिका में मिश्रा ने आरोप लगाया है कि एसएचआरसी की स्थापना नहीं करना मानवाधिकारों, सम्मान, गरिमा की रक्षा और इसे बहाल रखने में सरकार की ‘‘नाकामी” को दिखाता है . याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों के समाधान के लिए कोई तंत्र नहीं है .