घाटशिला : श्यामसुंदरपुर थानांतर्गत जमुआ गांव के खजुरिया में 3 नवंबर 2016 को साइकिल लेने को लेकर चाचा की लकड़ी से सिर पर हमला कर हत्या मामले में सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने आरोपी भतीजे को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 14 मई मुकर्रर की. मामले में एपीपी संजय सिन्हा है.
इस संबंध में श्यामसुंदरपुर थाना में खजुरिया के बोदो हांसदा के बयान पर 4 नवंबर 2016, भादवि की धारा 302 के तहत सुराय मार्डी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई. प्राथमिकी के मुताबिक 3 नवंबर 2016 को शाम छह बजे ममेरा भाई चंद्र मार्डी साइकिल निकाल कर चिंगड़ा चौक के लिए निकल रहा था. इसी बीच घर के आहाते में बैठे दूसरे ममेरे भाई सुराय मार्डी ने उसे रोका और बोला कि साइकिल से ओझा गुणी के काम से माचाडीहा जाना है. साइकिल से जाने को लेकर थोड़ी देर में दोनों भाइयों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई. हम बीच बचाव करने गये.
इसी बीच सुराय मांडी ने अपने चाचा चंद्र मांडी के सिर पर लड़की के डंडे से मार दिया. इसके बाद चंद्र मांडी गिर गया. घायल चंद्र मांडी को इलाज के लिए बहरागोड़ा स्थित पाणी अस्पताल ले गये. पाणी अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह पांच बजे चंद्र मांडी की मौत हो गयी. इसके बाद प्रधान सुखलाल मुर्मू को इसकी सूचना दी.