Advertisement
पटना : आचार संहिता के नाम पर मनमानी करने से बाज आये चुनाव आयोग : हाइकोर्ट
पटना : लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के नाम पर की जा रही मनमानी पर नाराजगी जताते हुए पटना हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगायी है. अदालत ने चुनाव आयोग को याचिका में पार्टी बनाने का निर्देश देते हुए 10 मई तक लगाये गये आरोप पर […]
पटना : लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के नाम पर की जा रही मनमानी पर नाराजगी जताते हुए पटना हाइकोर्ट ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगायी है. अदालत ने चुनाव आयोग को याचिका में पार्टी बनाने का निर्देश देते हुए 10 मई तक लगाये गये आरोप पर सफाई मांगी है. न्यायाधीश ज्योति शरण और न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने मेसर्स इंडिया ट्रेडर द्वारा दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका मुजफ्फरपुर में कपड़े का व्यवसाय है. याचिकाकर्ता के होल सेल की दुकान में 26 मार्च को अचानक पुलिस और कुछ मजिस्ट्रेट आ धमके और उनके गल्ले से सारी रकम (करीब 27 लाख रुपये) निकाल लिये और ले कर चले गये. पूछने पर कहा गया कि यह रकम चुनाव में खर्च करने के लिए रखी गयी है.
इस बात की गुप्त सूचना मिली थी. याचिकाकर्ता द्वारा जब पूछा गया कि क्या इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो बताएं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि जब्त रकम के बारे में जानकारी भी नहीं मांगी गयी. पूछा जाता तो एक-एक पाई का हिसाब किताब दिया जाता. लेकिन बिना कुछ पूछे अधिकारी पैसे ले भागे. इस पर कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई फिर चुनाव के बाद जवाब तलब किया है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement