सुपौल : बिहार के सुपौल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने महिला थाना कांड संख्या 105/17 की सुनवाई के बाद आरोपी को दुष्कर्म एवं पोस्को एक्ट के तहत दोषी पाया. सजा के अतिरिक्त दोषी को 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है.
अर्थदंड नहीं जमा करने की स्थिति में दोषी को चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.
जानकारी अनुसार सदर थाना क्षेत्र के एक पंचायत में दो वर्ष पूर्व आरोपी मो सद्दाम ने अपने रिश्ते के छह वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर झाड़ी में ले गया, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. बच्ची के ही एक रिश्तेदार ने मौके पर पहुंच मो सद्दाम को दबोच लिया था. पीड़िता की मां के आवेदन पर महिला थाना में कांड संख्या 105/17 के तहत एफआर दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था.