मुजफ्फरपुर : नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे पाॅक्सो कोर्ट ने पारू थानाक्षेत्र के गोपाल सहनी को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया है. वही पीड़िता को बिहार राज्य प्रतिकार सहायता स्कीम के तहत राशि देने के लिए न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अनुशंसा की है.
सरकार की ओर से स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने मामले में छह लोगों की गवाही न्यायालय में कराया था. पारू थानाक्षेत्र में मेला देख लौट रही 12 वर्षीया नाबालिग बच्ची के साथ उस समय दुष्कर्म हुआ था. पीड़ित बच्ची के पिता के बयान पर पारू पुलिस ने थानाक्षेत्र के गोपाल सहनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.