सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को दी जमानत

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत दे दी है. जानें क्या है पूरा मामला

By Agency | May 6, 2024 12:22 PM
an image

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज एक आपराधिक मामले में सोमवार को जमानत दे दी. यह मामला आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का है. न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने उमर से मामले के सिलसिले में निचली अदालत में पेश होने को कहा.

शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को उमर को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस संबंध में चार मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली थाने में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी प्रत्याशी), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Read Also : Abbas Ansari: अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, चित्रकूट जेल मामले में नहीं मिली जमानत

प्राथमिकी में आरोप था कि तीन मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन से ‘हिसाब बराबर करने का’ आह्वान किया था. प्राथमिकी के अनुसार, यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है. जेल में बंद कुख्यात अपराधी और नेता मुख्तार अंसारी का गत 28 मार्च को प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

Read Also : Abbas Ansari: मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी गाजीपुर से कासगंज जेल के लिए रवाना

Exit mobile version