Aligarh News: खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अलीगढ़ के खाद्य कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई. 13 खाद्य कारोबारियों पर 4 लाख 13 हजार का जुर्माना लगाया गया. नवंबर महीने में 21 खाद्य कारोबारियों के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने भरे गए थे, जिसमें से 13 खाद्य कारोबारियों पर मिलावट करने के आरोप में अर्थदंड आरोपित किया गया.
डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी नगर के न्यायालय अलीगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण शुरू कर दिया है. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार पटेल द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए लंबित मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने की प्रक्रिया को अपनाते हुए मुकदमों में भारी अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. नवंबर में 21 मुकदमों में खाद्य कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया, जिनमें से 13 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 4 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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घंटे वाले की स्वीट्स एवं नमकीन की मशहूर दुकान पर गाजर के हलवे में मिलावट पर 80 हजार रुपये, ताला नगरी स्थित गुलाब इंडस्ट्रीज के जीविका ब्रांड के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर 34 हजार रुपये और 78 हजार रुपये, स्वागत नमकीन, बारहसैनी बाजार, अलीगढ़ का नमूना मिथ्या छाप पाए जाने पर 56 हजार रुपये, गूलर रोड अलीगढ़ पर स्थित बाबा ब्रांड बेसन का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 51 हजार रुपये, नई बस्ती जी टी रोड अलीगढ़ पर स्थित विपिन कुमार के केला पकाने के प्रतिष्ठान पर इथफाॅन द्रव्य पाए जाने पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़