Aligarh News: शहर के नुमाइश मैदान में लगे आतिशबाजी बाजार में छापा मारा गया. तीन दुकानों पर ग्रीन पटाखे न बेचने पर इनके लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखे बेचने की गाइडलाइन जारी की थी. इसके अलावा अन्य पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है.
नुमाइश मैदान में अलीगढ़ का आतिशबाजी बाजार लगा है, जिसमें 225 से अधिक आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस दिया गया. दुकानों पर पटाखों की बिक्री सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हो रही है या नहीं, इसको लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने सीओ द्वितीय मोहसिन खान के साथ नुमाइश मैदान स्थित आतिशबाजी बाजार का निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि तीन दुकानों द्वारा ग्रीन पटाखे नहीं बेचे जा रहे थे जिसके चलते तीनों दुकानों को हटाने के साथ ही उनका लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए.
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ग्रीन पटाखे यानी हरित पटाखे उन पटाखों को कहते हैं, जो 30 से 40 प्रतिशत कम प्रदूषण करते हैं. इनमें वायु को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन एल्युमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता या बहुत ही कम किया जाता है. ग्रीन पटाखों को इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि वायु प्रदूषण न हो सके.
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सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 को अपने आदेश में कहा था कि ग्रीन पटाखों की बिक्री को अनुमति दी जा सकती है. इसी आधार पर उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने ग्रीन पटाखे बेचने के निर्देश जारी किए थे. पूरे प्रदेश में हर जिले के आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों के बेचने के निर्देश दिए गए थे, उसके बावजूद भी अधिकतर जिलों में ग्रीन पटाखों की आड़ में और भी वायु प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री देखने को मिल रही है. अलीगढ़ में भी ग्रीन पटाखों की आड़ में अन्य पटाखे बेचते हुए पाए जाने पर तीन दुकानों पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है.
रिपोर्ट- चमन शर्मा