इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक बेटी ने याचिका दाखिल कर अपने ही पिता और भाई से जीवन का खतरा बता सुरक्षा की मांग की है. याची छात्रा उमा भारती कर्नलगंज में रहकर कंप्टीशन की तैयारी कर रही है. इस संबंध में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश देते हुए कहा कि , देखे छात्रा को संरक्षण दिया जा सकता है या नहीं.
याची ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में परिजनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी. शादी के बाद पति आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता था. विरोध करने पर मारपीट करता था. साल 2017 में पति ने दूसरी शादी भी कर ली.
इसके बाद वह प्रयागराज कर्नलगंज में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने लगी. अब पिता और भाई उसे दूसरी शादी करने के लिए दबाव बना रहे. जबकि वह अभी तैयारी कर कुछ करना चाह चाहती है.
याची ने कोर्ट से कहा वह बालिग है और निर्णय लेने से स्वतंत्र है. वह जोर जबरदस्ती विवाह नहीं करना चाहती. उसे पिता और भाइयों से सुरक्षा दिलाई जाए. जिसपर कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश देते हुए कहा कि, देखे छात्रा को संरक्षण दिया जा सकता है या नहीं.
इनपुट : एसके इलाहाबादी