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काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे VIP दर्शन, हाईकोर्ट ने न्यासी बोर्ड के फैसले को रखा बरकरार

Kashi Vishwanath Sugam darshan: काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास बोर्ड द्वारा सुगम दर्शन प्रणाली के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट में याचिका की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि न्यासी बोर्ड को फैसले लेने का अधिकार है और कोर्ट इस फैसले में दखल नहीं देगा. बता दें कि काशी विश्वनाथ न्यासी बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर वीआईपी दर्शन सेवा शुरू की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास बोर्ड द्वारा सुगम दर्शन प्रणाली के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसपर आज सुनवाई हुई. कोर्ट में याचिका की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसके बाद न्यासी बोर्ड के फैसले को बरकरार रखने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि यह फैसला मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 व 26 के खिलाफ है. पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि न्यासी बोर्ड के फैसले को न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आता है. कोर्ट ने आगे कहा कि अनुष्ठान और पूजा पाठ संबंधित फैसले लेने का अधिकार न्यासी बोर्ड को है.

बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्रद्धालु सुगम दर्शन के तहत आसानी से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे. काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट की माने तो सुगम दर्शन की बुकिंग ऑनलाइन कराई जा सकती है. इसके लिए श्रद्धालु को 300 रुपये देने होंगे. वहीं बुकिंग के बाद तारीख को री शेड्यूल नहीं किया जा सकता है.

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