प्रयागराज : सांसद व विधायकों पर लंबित मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ के गिरफ्तारी के दौरान पास से बरामद 32 बोर पिस्तौल मामले में तत्कालीन सीओबृज नारायण सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया.
एमएलए विशेष कोर्ट में क्षेत्राधिकारी बृज नारायण सिंह ने बयान दिया है कि अशरफ के गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल बरामद हुई थी, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके थे. इसके बाद विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने गवाह बृज नारायण सिंह का शपथ पूर्वक कथन अंकित करके आरोपित खालिद अजीम उर्फ अशरफ कि अधिवक्ताओं से जिरह करने को कहा.
अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु अन्य तारीख देने के अनुरोध और अदालत ने 11 नवंबर की तारीख नियत कर दी. मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
Also Read: UP Election 2022 : ओपी राजभर और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच गठबंधन तय, 27 को मऊ में औपचारिक ऐलान
गौरतलब है कि तीन जुलाई 2020 को थाना धूमनगंज क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पूर्व विधायक अशरफ को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अशरफ के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया था, पुलिस द्वारा पिस्तौल का लाइसेंस मांगे जाने पर वह नहीं दे सके थे. जिसके बाद क्षेत्राधिकारी बृज नारायण सिंह ने थाना धूमनगंज में अशरफ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था.
इसी मामले में विशेष कोर्ट एम पी एम एल ए कोर्ट ने गवाही देने के लिए सीओ बृज नारायण सिंह को तलब किया था.
Posted By : Amitabh Kumar