उत्तर प्रदेश में 16 साल की सेवा अवधि पूरा कर चुके कांस्टेबलों को दारोगा इतनी सैलरी मिलेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि सेवा अवधि में ट्रेनिंग पीरियड को भी जोड़ा जाना चाहिए. कोर्ट ने शासन से आठ हफ्ते के भीतर इस पर आदेश जारी करने के लिए कहा है.
जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल रामदत्त शर्मा व कई अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबलों को द्वितीय वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए. कोर्ट ने आगे कहा कि इन कांस्टेबलों को आठ हफ्ते के भीतर 4200 ग्रेड पे की सैलरी निर्गत करने का निर्देश शासन जारी करें. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव ने की.
कांस्टेबलों की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि सरकार द्वितीय वेतनमान देने के लिए ट्रेनिंग पीरियड की अवधि नहीं जोड़ रही है. कांस्टेबल रामदत्त शर्मा के वकील ने कहा कि याची 1998 में नौकरी ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें द्वितीय वेतनमान नहीं दिया गया है.
किन्हें मिलेगा लाभ- इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबलों को दारोगा इतनी सैलरी मिलेगी. यूपी में वर्तमान में आरक्षी का 2000/- मुख्य आरक्षी का 2400/- दरोगा का ग्रेड पे 4200/- तथा इंस्पेक्टर का ग्रेड पे 4600/- अनुमन्य है.
बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों कांस्टेबलों को राहत मिली है. वहीं अब सबकी नजर शासन के निर्देश की ओर है.