ब्रोकरों का काम खत्म! ग्राहकों के डीमैट खाते में सीधे जमा होंगी प्रतिभूतियां
कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है और वह यह कि अब प्रतिभूतियों का पैसा सीधे उनके डीमैट अकाउंट में पेमेंट होगा.
खबर है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूमियों के भुगतान में ब्रोकरों की भूमिका को समाप्त करने का फैसला किया है.
सेबी ने ऑपरेशन कैपिसिटी बढ़ाने और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के जोखिम को कम करने के ख्याल से यह कदम उठाया है.
सेबी की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि प्रतिभूति भुगतान को लेकर यह नया नियम 18 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
फिलहाल, समाशोधन निगम प्रतिभूतियों के भुगतान को ब्रोकर के खाते में जमा करता है. उसके बाद इसे संबंधित ग्राहक के डीमैट खातों में जमा किया जाता है.
सेबी ने शेयर बाजारों, समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया है.
नए नियम के अनुसार, अब समाशोधन निगम भुगतान के लिए प्रतिभूतियां सीधे संबंधित ग्राहक के डीमैट खाते में जमा करेगा.
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