कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा कवर का लाभ देता है. यह लाभ EDLI यानी कि इंप्लाइज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत दिया जाता है.
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ईपीएफओ PF खाताधारक की अकाल मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की इंश्योरंस राशि देती है. इसके लिए जरूरी है कि पीएफ खाताधारक ने लगातार 12 महीने नौकरी की हो.
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पीएफ खाताधारक की अकाल मृत्यु होने पर परिजन बीमा राशि का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत उन्हें सात लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है. इसका लाभ उन्हें भी मिलता है, जिन्होंने सालभर के अंदर एक से अधिक संस्थानों में काम किया है.
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बीमा क्लेम कर्मचारी के परिवार वालों की तरफ से उसकी अकाल मृत्यु पर किया जाता है. हालांकि, स्कीम के तहत क्लेम करने वाला सदस्य कर्मचारी का नॉमिनी होना चाहिए. कोरोना के कारण मौत होने पर भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है.
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इंश्योरेंस स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अलग से प्रीमियम के तौर पर कोई पैसा नहीं देना होता है. नियोक्ता द्वारा ही इसके लिए योगदान दिया जाता है.
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अगर कर्मचारी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं. यदि क्लेम करने वाले की आयु 18 साल से कम है तो अभिभावक क्लेम कर सकता है.
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बीमा क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के प्रमाण पत्र और बैंक का विवरण देना होगा।
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बता दें, नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में से कुछ हिस्सा PF के रूप में कटता है. रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ भी मिलता है.
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