बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के बगरस निवासी तिलक सहनी को अंतर्गत धारा 376 भादवि में दोषी पाकर सात साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो की धारा चार में दोषी पाकर सात साल के कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी.
आरोपित पर आरोप है कि 16 मार्च, 2016 की रात्रि 8:00 बजे एक घर में घुस कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और हल्ला होने पर घर से भाग गया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के परिवार ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 66 /2016 के तहत दर्ज करायी थी.