दुष्कर्म में इमाम को आठ साल की सजा

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग से दुष्कर्म करने मामले के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाना हरेबा निवासी मो काशिफ जया को अंतर्गत धारा 365 भादवि में दोषी पाकर पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी पाकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2017 4:38 AM

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग से दुष्कर्म करने मामले के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाना हरेबा निवासी मो काशिफ जया को अंतर्गत धारा 365 भादवि में दोषी पाकर पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी पाकर आठ साल के कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 21/4/2015 की मध्य रात्रि बखरी थाने के मोहनपुर निवासी 15 वर्षीया नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गये और मस्जिद के एक रूम में बंद कर दिया, जहां दो दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने बखरी थाना कांड संख्या 104 /2015 के तहत दर्ज करायी थी.

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