दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम तत्काल रूप से प्रभावी

संवाददाता,पटना दीघा स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड के विवादित भूखंड को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम बुधवार से प्रभावी हो गया है. इसकी अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी है. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती के तहत उस क्षेत्र की एक हजार एकड़ जमीन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2013 10:48 PM

संवाददाता,पटना

दीघा स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड के विवादित भूखंड को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम बुधवार से प्रभावी हो गया है. इसकी अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी है. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती के तहत उस क्षेत्र की एक हजार एकड़ जमीन है. इस भूखंड को आवास बोर्ड ने दो भागों में बांटा है. जिसमें एक भाग दीघा-आशियाना रोड के पूरब 600 एकड़ जमीन और रोड के पश्चिम 400 एकड़ का भूखंड है. अधिनियम के अनुसार 600 एकड़ भूखंड पर बनाये गये भवनों को वैध किया जायेगा जबकि 400 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड अपने कब्जे में लेकर विकसित करेगा. हालांकि 400 एकड़ वाले भूखंड पर भी छिटफु ट मकान बनाये गये हैं, उन्हें तोड़कर बाजार भाव की कीमत या फ्लैट आवंटित करने का प्रावधान है.

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