कोरोना संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटरवाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है.
इसका लाभ उन वाहनचालकों को मिलेगा, जिनके दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के कारण इसे फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकता है.
परिवहन विभाग ने बिहार-पश्चिम बंगाल और बिहार-छत्तीसगढ़ के बीच परमिट संबंधित आवेदन करने की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. पहले 15 अप्रैल तक अंतिम तिथि थी. इच्छुक वाहन स्वामी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं.
बिहार में नेशनल हाइवे पर बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएचएआइ 24 अंडरपास, दो फ्लाइओवर, नौ सर्विस रोड और तीन फुट ओवर ब्रिज बनवायेगा. इन सभी का डीपीआर बन रहा है और बहुत जल्द टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन कर उन्हें बनाने की जिम्मेदारी दे दी जायेगी. इन सभी यातायात सुविधाओं का निर्माण अगले साल तक पूरा करने की समय -सीमा तय की गयी है.
सूत्रों के अनुसार 2015-19 के दौरान राज्य में नेशनल हाइवे पर हुए सड़क हादसों के डाटा के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाइवे पर 58 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये थे. इसमें से एनएचएआइ फिलहाल 38 ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए निर्माण कार्य करवायेगा. अन्य स्थानों पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने की जिम्मेदारी सड़क में पहले से जुड़े ठेकेदारों को दी गयी है.
Posted By: Utpal Kant