बिहार के औरंगाबाद जिले में रामनवमी पर्व (Ram Navami 2022) के दौरान विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से योजना भवन के सभागार में डीएम व पुलिस अधीक्षक ने अफसरों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिये. इसमें बताया गया कि रामनवमी पर बाइक व साइकिल जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ व पुलिस अफसर इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे.
निर्देश दिया गया कि सीओ व थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में निकलने वाले जुलूस के रूट चार्ट का पूर्व में वेरिफिकेशन कर लेंगे. एसडीओ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने व सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भादवि की धारा 153 ए/505 के तहत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही सभी थानों में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया.
जिला प्रशासन ने नौ अप्रैल से 11 अप्रैल तक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्ति किया है. यह प्रतिनियुक्ति सभी जुलूस के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने तक बनी रहेगी. एसडीओ व एसडीपीओ शनिवार को सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग करेंगे. इसके अतिरिक्त कुछ संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन से मॉनीटरिंग भी की जायेगी. सभी थानाध्यक्ष को जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिया गया.
नगर थाना में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष संख्या 06186- 222205 है. इसमें तीन पालियों में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी. इसके अतिरिक्त जिलास्तर व थानास्तर पर क्यूआरटी भी गठित की गयी है. साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.