औरंगाबाद: नगर निकाय चुनाव के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को समाहरणालय के योजना भवन में निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग के तत्वावधान में राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल एवं सुजीत कुमार ने प्रशिक्षण कार्यशाला में व्यय संबंधित जानकारी दी. कार्यशाला में नगर पर्षद औरंगाबाद से मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद व पार्षद को व्यय की अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही खर्च करने की सख्त हिदायत दी गयी.
व्यय अनुश्रवण कोषांग की ओर से राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल ने प्रशिक्षण में बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम के अनुसार सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन में तय सीमा के अंदर ही खर्च करना है. औरंगाबाद नगर परषद के वार्ड सदस्यों के उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित की गयी है व उपमुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा वार्ड वार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी .उन्होंने बताया कि अनुश्रवण व्यय कोषांग द्वारा उम्मीदवारों के खर्च पर निगरानी रखी जा रही है, जो भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
राज्य कर सहायक सुजीत कुमार ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि सभी प्रत्याशी अपनी व्यय संबंधी खर्चों का विवरण व्यय पंजी में ही दर्ज कराएं. इसे अन्यत्र जगह दर्ज नहीं करें. 14 दिसंबर को योजना भवन के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे से औरंगाबाद नगर पर्षद के सभी प्रत्याशियों के व्यय पंजी की जांच लेखा दल द्वारा की जायेगी. अनुश्रवण व्यय कोषांग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रत्याशियों के प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया गया व संयुक्त रूप से बताया गया कि यदि अनुश्रवण कोषांग द्वारा गठित लेखा दल ने जांच के क्रम में अनियमितता पायी, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
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प्रत्याशियों को बताया गया कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने खर्च से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी. इसके बाद पंजी की अंतिम जांच की जाएगी. अनुश्रवण व्यय कोषांग की ओर से गठित उड़नदस्ता दल एवं निगरानी दल द्वारा चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखी जा रही है. प्रशिक्षण कार्यक्रम में लेखा दल के अजितेश कुमार, मुन्ना महासेठ, डॉ निरंजय कुमार, तबरेज आलम, इरशाद अली आदि मौजूद थे.