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एक को उम्रकैद, तीन को 10 वर्षो की सजा

भभुआ (कोर्ट) : भभुआ थाने क्षेत्र के नरोतापुर गांव में सड़क निर्माण कार्य के विवाद में हुई मारपीट में जीतन राम का इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इसी मामले में त्वरित न्यायाधीश, पंचम हरींद्र नाथ ने उसी गांव के इंदल बिंद को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी […]

भभुआ (कोर्ट) : भभुआ थाने क्षेत्र के नरोतापुर गांव में सड़क निर्माण कार्य के विवाद में हुई मारपीट में जीतन राम का इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इसी मामले में त्वरित न्यायाधीश, पंचम हरींद्र नाथ ने उसी गांव के इंदल बिंद को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा और उसी कांड के तीन अभियुक्त सुदेनी बिंद, रामध्यान बिंद एवं गोपी बिंद उर्फ किलो बिंद को 10-10 वर्ष की सजा के साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश किया है.

इस मामले में अपर लोक अभियोजक त्रिभुवन पांडेय एवं बचाव पक्ष के प्रह्वाद सिंह अधिवक्ता ने बहस की. गौरतलब है कि भभुआ थाना कांड संख्या 230/07 के सत्रवाद संख्या 100/08/268/12 में मृतक के बेटे नागेंद्र प्रसाद साकिम नरोतापुर ने कहा है कि तीन जुलाई, 07 को समय करीब आठ बजे सुबह अपने पिता जीतन राम के साथ गांव से पश्चिम गया था.

यहां सड़क निर्माण कार्य चल रहा था. पास में सभी अभियुक्तगण बैठे थे मेरे पिता ने मजदूरों से बढ़िया कार्य करने की सलाह दी. तभी पहले से बैठे इंदल बिंद ने गाली-गलौज करते हुए झगड़ा मारपीट पर उतारू हो गये. इंदल बिंद के रुख को देख हम पिता, पुत्र घर जाने लगे घर जाने के क्रम में जैसे ही लखन बिंद के घर के पास पहुंचे तो लखन बिंद ललकारते हुए इंदल से कहा कि साले को घेर कर मारों तब से पीछे से आ रहे सभी अभियुक्त करीब आ गये और इंदल बिंद हाथ में लिए लोहबंदा से मेरे पिता के सर पर पीछे से प्रहार कर दिया.

इनके गिरते ही सभी ने मेरे पिता और मुङो लाठी से मारने लगे. शोर सुन मेरे परिवार के लोग आ गये और हमलोगों को घायल हालत में सदर अस्पताल लायें, जहां चिकित्सकों ने मेरे पिता को बनारस रेफर कर दिया. वहां उसकी मौत हो गयी.

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