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PankajKumar Pathak

Senior Journalist having more than 10 years of experience in print and digital journalism.

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लॉकडाउन में कानून तोड़कर बाहर निकले तो हो सकती है दो साल की...

आइपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश का उलंघन करना), 269 (लापरवाही के तहत वातावरण में संक्रमण फैलाने की कोशिश करना), 270 (सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को संक्रमित करना) एवं 271 (क्वारंटाइन एक्ट) की धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हंर गिरफ्तार किया जायेगा.

लॉकडाउन में लोहरदगा का हाल, बोर्डर पर हो रही है जांच

अनावश्यक यात्रा न करें, भीड़-भाड़ मजमा ना लगाएं और यदि आवश्यक न हो तो घर घरों से बाहर न निकले

विदेश और दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों से डर रहे हैं लोग

सुबह से ही छोटी वाहनों से बाहर से लोगों को आते देखा जा रहा है .

झारखंड सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव कहा, यहां एनआरसी – एनपीआर ना करें...

विरोध प्रदर्शन और धार्मिक संस्थाओं ने भी की थी मांग
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