सुप्रीम कोर्ट का TikTok App मामले में तत्काल सुनवाई से इन्कार

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिकटॉक एप (TikTok App) डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाइकोर्ट के हाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया. मद्रास हाइकोर्ट ने एप पर उपलब्ध अश्लील सामग्री को लेकर उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2019 11:58 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिकटॉक एप (TikTok App) डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाइकोर्ट के हाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया. मद्रास हाइकोर्ट ने एप पर उपलब्ध अश्लील सामग्री को लेकर उसके डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि सही समय पर याचिका की सुनवाई की जायेगी. मद्रास हाइकोर्ट ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिये अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केंद्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.

अदालत ने उस जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें इस आधार पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है, जो ‘संस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’ देती है.

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