24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज चर्चित मैसेजिंग साफ्टवेयर ‘व्हाट्सएप’ को उन उपयोगकर्ताओं की जानकारी और डाटा मिटाने का निर्देश दिया जो 25 सितंबर से पहले इस एप का प्रयोग करना बंद कर देंगे. इस तारीख से एप की निजता की नई नीति लागू होने वाली है. मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज चर्चित मैसेजिंग साफ्टवेयर ‘व्हाट्सएप’ को उन उपयोगकर्ताओं की जानकारी और डाटा मिटाने का निर्देश दिया जो 25 सितंबर से पहले इस एप का प्रयोग करना बंद कर देंगे. इस तारीख से एप की निजता की नई नीति लागू होने वाली है.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने व्हाट्सएप से यह भी कहा कि एप का प्रयोग नहीं करने का फैसला करने वालों और 25 सितंबर तक वर्तमान उपयोगकर्ताओं की जानकारी और डाटा फेसबुक या किसी अन्य समूह कंपनी से साझा नहीं किया जाए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके. व्हाट्सएप की निजता की नयी नीति के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारियां फेसबुक के साथ साझा की जाएंगी.
अदालत ने ये निर्देश इसलिए जारी किये क्योंकि व्हाट्सएप ने एप की शुरुआत के समय निजता की पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया था. उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्ति के निजता के अधिकार से जुडे मुद्दे पर फैसला किया जाना अभी बाकी है. अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिये और टिप्पणियां कीं जिसमें इसकी निजता की नई नीति को चुनौती दी गई थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें