तमिलनाडु में दोपहिया वाहनों, कारों और पर्यटक कैब की कीमतें 5% तक बढ़ सकती हैं क्योंकि विधानसभा ने बुधवार को मोटर वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है. परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने नए वाहनों के लिए आजीवन सड़क कर और मौजूदा वाहनों के लिए वार्षिक और त्रैमासिक कर बढ़ाने के लिए तमिलनाडु मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया. विधेयक में सभी वाहनों के लिए हरित कर और सड़क सुरक्षा कर में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है.
मोटरसाइकिलों के लिए रोड टैक्स की दरों को आखिरी बार जून 2008 में और कारों के लिए जून 2010 में संशोधित किया गया था. पर्यटक कैब और मैक्सी कैब के लिए, सड़क कर को आखिरी बार 2012 में बढ़ाया गया था. राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने के बाद नई दरें लागू होंगी और सूत्रों ने कहा कि राज्य द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है. 150 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों, जिनकी कीमत आमतौर पर लगभग 1 लाख रुपये है, पर रोड टैक्स मौजूदा 8% से 14% बढ़ जाएगा, जिससे प्रति वाहन 5,000 रुपये से 6,000 रुपये की कीमत बढ़ जाएगी.
20 लाख रुपये से 40 लाख रुपये की कीमत वाली कारों के लिए, मौजूदा 15% की दर से 5% अतिरिक्त रोड टैक्स लगेगा. इससे इनकी कीमतें 1.2 से 2.4 लाख रुपये तक बढ़ जाएंगी. 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों पर मौजूदा 10% पर 3% रोड टैक्स की बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटी सहित 25,000 रुपये से 30,000 रुपये की कीमत बढ़ जाएगी.
वर्तमान में, दोपहिया वाहनों पर 15 साल की अवधि के लिए 8% का एक समान रोड टैक्स लगाया जाता है. लेकिन नए बिल के मुताबिक, 1 लाख रुपये तक की कीमत वाली मोटरसाइकिलों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाएगा और 1 लाख रुपये से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर 12% टैक्स लगेगा.
इसी तरह, मौजूदा व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की कीमत वाली कार, टूरिस्ट मोटर कैब (6 सीट + ड्राइवर) और टूरिस्ट मैक्सी कैब (12 सीट + ड्राइवर) पर 10% रोड टैक्स लगता है. 10 लाख रुपये से ज्यादा की कार पर 15 फीसदी टैक्स लगता है. प्रस्तावित विधेयक के तहत, 5 लाख रुपये की कीमत वाली कार, पर्यटक मोटर कैब और पर्यटक मैक्सी कैब पर 12% कर लगेगा, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की कीमत पर 13% कर लगेगा, और 10 लाख रुपये की कीमत वाले वाहनों पर 13% कर लगेगा. और 20 लाख रुपये पर 18% टैक्स लगेगा. 20 लाख रुपये से अधिक की कार पर 20% कर लगेगा. पुरानी बाइक और कार के लिए रोड टैक्स को भी उनकी उम्र और कीमत के अनुसार संशोधित किया गया है.
मंत्री शिवशंकर ने कहा, “राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए, सरकार ने टीएनएमवीटीएसी 1974 में संशोधन करने का निर्णय लिया है.” 2022-23 के लिए वाहन पंजीकरण और सड़क कर के माध्यम से राजस्व 6,674.29 करोड़ रुपये था. दोपहिया वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है और 15 साल पुराने गैर-परिवहन वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि सात साल से अधिक पुराने ऑटोरिक्शा के लिए 250 रुपये का वार्षिक हरित कर लगाया जाएगा.
मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा कर भी क्रमशः 375, 2,250 और 3,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है. पुरानी दर बाइक के लिए 250 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 1500 रुपये थी. एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम अपरिहार्य है क्योंकि 10 साल से अधिक समय से दरों में संशोधन नहीं किया गया है.