Google vs CCI : गूगल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, NCLAT के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है.
Google vs CCI : गूगल (Google) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने सीसीआई (CCI) द्वारा लगाये गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वैसे, कोर्ट ने सीसीआई के आदेश के पालन के एक हफ्ते का समय बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, मामले को NCLAT के पास एक बार फिर भेज दिया गया है.
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी गूगल की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है. एनसीएलएटी ने अपने आदेश में प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से गूगल पर लगाये गये 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने अमेरिकी कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से लगायी गई जुर्माना राशि का 10 फीसदी हिस्सा जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया.
शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी से कहा कि वह प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर इस साल 31 मार्च तक फैसला करे. सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपनी अपील पर न्यायिक निर्णय करने का अनुरोध करने के लिए अमेरिकी कंपनी को बृहस्पतिवार से तीन कार्यदिवस के अंदर एनसीएलएटी के पास जाने के लिए कहा गया.
एनसीएलएटी ने चार जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल से जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था. एनसीएलएटी ने माना कि देश में अपने एंड्रायड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई द्वारा लगाये गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को गूगल ने चुनौती दी. (भाषा इनपुट के साथ)