अब पुरानी गाड़ी में भी बीएच सीरीज का नंबर प्लेट लगवाया जा सकता है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 सितंबर, 2023 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें पुरानी गाड़ियों में बीएच सीरीज के नंबर प्लेट लगवाने की अनुमति दी गई है. पुरानी गाड़ियों में बीएच सीरीज के नंबर प्लेट लगवाने के लिए, वाहन मालिक को अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए, वाहन मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
-
वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
-
वाहन मालिक का पहचान प्रमाण
-
वाहन मालिक का पता प्रमाण
-
रोड टैक्स की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वाहन मालिक को एक नोटिस प्राप्त होगा. नोटिस में बीएच सीरीज के नंबर प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए एक लिंक होगा. शुल्क का भुगतान करने के बाद, वाहन मालिक को नए नंबर प्लेट मिल जाएंगे. बीएच सीरीज के नंबर प्लेट लगवाने के लिए, वाहन मालिक को ₹2,000 का शुल्क देना होगा. यह शुल्क एक बार के लिए देय होगा
बीएच सीरीज के नंबर प्लेट लगवाने से पुरानी गाड़ियों को भी पूरे भारत में बिना किसी बाधा के चलाया जा सकेगा. इससे गाड़ियों के मालिकों को कई फायदे होंगे, जिनमें शामिल हैं:
-
गाड़ी को बेचने या खरीदने में आसानी
-
पूरे भारत में बिना किसी बाधा के गाड़ी चलाने की सुविधा
-
सुरक्षा और पहचान में सुधार
-
यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत में वाहन मालिकों को सुविधा प्रदान करेगा.
बीएच सीरीज के नंबर प्लेट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:
-
पूरे भारत में वैधता: बीएच सीरीज के नंबर प्लेट पूरे भारत में वैध हैं. वाहन मालिकों को किसी भी राज्य में अपने वाहन चलाने के लिए कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है.
-
सुरक्षा और पहचान में सुधार: बीएच सीरीज के नंबर प्लेट में सुरक्षा और पहचान में सुधार करने के लिए कई विशेषताएं हैं. इनमें उत्तल अक्षर और संख्याएं, एक सुरक्षा पिन और एक यूवी प्रतिबिंब शामिल हैं.
-
अनुकूलन: बीएच सीरीज के नंबर प्लेट को कई तरह से अनुकूलित किया जा सकता है. वाहन मालिक अपनी पसंद के अनुसार रंग, शैली और डिज़ाइन चुन सकते हैं.
Also Read: Tata के इस नए अवतार से बदल जाएगी दुनिया, अब एक कार से दूसरी कार करेगी बात!
बीएच सीरीज के नंबर प्लेट निम्नलिखित प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध हैं:
-
कार
-
बस
-
ट्रक
-
मोटरसाइकिल
-
स्कूटर
-
ट्रैक्टर
बीएच सीरीज के नंबर प्लेट के लिए आवेदन करने के लिए, वाहन मालिक को अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए, वाहन मालिक को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
-
वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
-
वाहन मालिक का पहचान प्रमाण
-
वाहन मालिक का पता प्रमाण
-
रोड टैक्स की रसीद
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वाहन मालिक को एक नोटिस प्राप्त होगा. नोटिस में बीएच सीरीज के नंबर प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए एक लिंक होगा. शुल्क का भुगतान करने के बाद, वाहन मालिक को नए नंबर प्लेट मिल जाएंगे. बीएच सीरीज के नंबर प्लेट के लिए शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है. आमतौर पर, शुल्क ₹2,000 से ₹5,000 के बीच होता है.
Also Read: इस धनतेरस OLA Electric Scooter खरीदने का कर रहे हैं प्लान? तो जान लें ये 10 बात