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रोडसाइड मकान के हैं कई फायदे, 7 पुश्तों का भविष्य सुरक्षित

Roadside House Benefit: अगर आपने रोड या फिर किसी हाईवे के किनारे घर बनाया है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मकान से शहर की कनेक्टिविटी बनी रहेगी.

Roadside House Benefit: मकान बनाने का सपना हर व्यक्ति का होता है. लेकिन, मकान यदि सही जगह पर बनाया जाए, तो कई पुश्तों की किस्मत खुल जाती है. इसी तरह रोडसाइड या फिर हाईवे के नजदीक की जगह मकान बनाने के लिए काफी माकूल होती है. अगर आप भी मकान बनाने का सपना संजोए हुए हैं, तो रोडसाइड या फिर सड़क के किनारे मकान बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और केवल आपके लिए ही फायदेमंद नहीं हो सकता है, बल्कि आने वाले आपके 7 पुश्तों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा. रोडसाइड या फिर हाईवे के किनारे मकान बनाना आपकी बुद्धिमानी भी साबित हो सकती है. आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा दूरदर्शी कहती रहेगी. लेकिन, रोडसाइड या फिर हाईवे के किनारे मकान के बनाने के कुछ नियम हैं. अगर आप उन नियमों का पालन करते हुए रोडसाइड या फिर हाईवे के किनारे मकान बनाते हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई दूसरा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं है. तो फिर आइए, रोडसाइड या फिर हाईवे के किनारे के मकान बनाने के फायदे और उसके नियमों के बारे में जानते हैं.

Roadside House Benefit: सड़क से मकान की दूरी का क्या है नियम

ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी कैसे भी सड़क के किनारे घर बना ले और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा. सड़क के किनारे घर बनाने के भी नियम हैं. मीडिया की रिपोर्ट की मानें, तो हर राज्य में सड़क के किनारे मकान बनाने की दूरी के लिए अलग-अलग नियम हैं. यह नियम नगर निगम अथवा नगरपालिकाएं तय करती हैं. कई बार राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी नियम तैयार किया जाता है. लेकिन, सड़क से घर की दूरी जानने के लिए कोई भी व्यक्ति नगर निगम अथवा नगरपालिका से इसकी जानकारी हासिल कर सकता है.

Roadside House Benefit: सड़क से कितनी दूरी पर घर बनाना सुरक्षित

अगर आप सड़क के किनारे घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि उस सड़क के किनारे राइट ऑफ वे की चौड़ाई कितनी है. उसकी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर डायवर्टेड प्लॉट पर सर्वसंबधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी लेने के बाद घर अथवा व्यावसायिक भवन बनाने का नियम है. भूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए. वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है. किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी.

Roadside House Benefit: रोड या हाईवे से दूरी मकान बनाना क्यों है जरूरी

रोड या हाईवे से दूरी पर मकान बनाने के कई फायदे हैं. वहीं, अगर आपने रोड के ठीक किनारे पर मकान बनाया है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि घर में रहने वालों को गंभीर वायु प्रदूषण होगा और फेफड़े या अन्य बीमारियां हो सकती हैं. इसके अलावा, आपके परिवार को ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा. ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है. वहां रहने वाले लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा खतरे में आ सकती है.

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Roadside House Benefit: रोड से कितनी दूरी के दायरे में नहीं बनाया जा सकता है घर

सरकार की ओर से तय किए गए नियमों के अनुसार, हाईवे के मध्य से दोनों ओर 75-75 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा. यदि निर्माण बेहद जरूरी है तो एनएचएआई तथा राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण एक्ट की धारा 42 के तहत नई व्यवस्था में स्पष्ट है कि हाईवे के बीच से 40 मीटर तक निर्माण की इजाजत कतई नहीं मिलेगी.

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Roadside House Benefit: रोडसाइड मकान के फायदे

अगर आपने रोड या फिर किसी हाईवे के किनारे घर बनाया है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके मकान से शहर की कनेक्टिविटी बनी रहेगी. आप किसी भी समय शहर जाने के लिए निकल सकते हैं. चौबीसों घंटे आवागमन की सुविधा रहेगी. वहीं, सड़क के किनारे घर रहने पर आपको हमेशा किराएदार मिलते रहेंगे, जो आपकी एक निश्चित आमदनी का जरिया साबित हो सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. आपको या आपके परिवार के लोगों को नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार कभी भी उस सड़क या हाईवे का सौंदर्यीकरण करेगी या फिर उसे चौड़ा करेगी और आपका घर उसकी जद में आ जाता है, तो इसके बदले में आपको लाखों-करोड़ों रुपये का मुआवजा भी मिल सकता है, जिससे आप किसी दूसरी जगह पर दूसरा मकान बना सकते हैं. देखने में यह भी आता है कि जो लोग सड़क के किनारे घर बनाते हैं, तो जब सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जाता है, तो घरों की तोड़फोड़ होती है और इसके एवज में सरकार की ओर से मकान मालिक को क्षतिपूर्ति के तौर पर मुआवजा दिया जाता है.

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