Delhi में कार या बाइक चलाने वाले भूल कर ना करें ये गलती, कट जाएगा 10,000 का चालान

टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस वाहन जब्त कर सकती है और चालान काट सकती है. गंभीर मामलों में, 6 महीने तक की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है.

By Abhishek Anand | June 22, 2024 4:28 PM

Car Tips: भारत जैसे देश में वाहनों से होने वाली प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं और लगातार उपाय किए जा रहे हैं, इन्ही उपायों में से एक वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC Certificate) एक यहां दस्तावेज है जो वाहनों से होने वाली प्रदूषण की जानकारी देता है. राजधानी दिल्ली में PUC Certificate न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह पर्यावरण को बचाने और स्वस्थ वायु सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

अन्य राज्य की तरह दिल्ली में भी, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC Certificate) अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करता है। दिल्ली में PUC Certificate न होने या फेल होने पर ₹10,000 का भारी जुर्माना लगाया जाता है.

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10,000 का जुर्माना उन वाहनों पर लगाया जाएगा जिनके पास वैध PUC Certificate नहीं है या जो PUC टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस वाहन जब्त कर सकती है और चालान काट सकती है. गंभीर मामलों में, 6 महीने तक की कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है.

अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपक PUC Certificate फेल है तो आप दिल्ली में अधिकृत PUC केंद्रों की सूची दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा अधिकृत PUC Certificate सेंटर में जा सकते हैं. UC Certificate प्राप्त करने के लिए, आपको अपने वाहन का RC, Adhaar Card और PUC शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद आपके वाहन का एक टेस्ट होगा, यदि वाहन टेस्ट में पास रहता है तो PUC Certificate जारी कर दिया जाएगा.

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