Maruti WagonR Being Modified Into A Helicopter: अजब-गजब कारनामा…अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के दो भाई एक Maruti WagonR को हेलीकॉप्टर में बदलने का जुगाड़ कर रहे थे. लेकिन उनका ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उस वक्त अचानक रुक गया जब यूपी पुलिस उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई. पुलिस ने कार को ज़ब्त कर लिया और दोनों भाइयों पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगा दिया. हालांकि, वेल्डेड पूंछ और हेलीकॉप्टर के रोटर वाली मॉडिफाइड WagonR की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.
वीडियो में एक सफेद WagonR दिखाई दे रही है जिसे रद्दी के सामान से बने रोटर और पूंछ के साथ जोड़ा गया है. ईश्वर दीन और उनके भाई ने शादी सीजन में दूल्हा-दुल्हन को ले जाने के लिए इस मॉडिफाइड Maruti WagonR हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी. उन्होंने कार को मॉडिफाई करने के लिए भारत में लोकप्रिय ‘जुगाड़’ का इस्तेमाल किया. ये दोनों गाड़ी को रंगवाने के लिए अकबरपुर जा रहे थे, जब इसने स्थानीय पुलिस अधिकारियों का ध्यान खींचा. गाड़ी को पुलिस ले गई लेकिन बाद में ₹2,000 का जुर्माना भरने पर छोड़ दिया गया.
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मोटर वाहन अधिनियम के तहत हुई कारवाई
पुलिस के अनुसार, वाहन को जब्त कर लिया गया क्योंकि यह मोटर वाहन अधिनियम में निर्देशित भारतीय सड़कों के सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करता था. पुलिस का कहना है कि भाइयों के पास WagonR को मॉडिफाई करने की ऑथोरिटी नहीं थी. ईश्वर दीन की ये दलील कि उनकी जैसी मॉडिफाई गाड़ियां पड़ोसी राज्य बिहार में भी चल रही हैं, पुलिस ने नहीं मानी. विष्णु पांडे, सहायक पुलिस अधीक्षक ने कहा, “मॉडिफिकेशन के लिए आरटीओ विभाग से अनुमति लेनी होती है, और वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया गया था. हम आगे जांच कर रहे हैं.”
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WagonR को मॉडिफाई करने में लगभग ₹2.50 लाख रुपये खर्च किए
दोनों भाइयों ने Maruti WagonR को हेलीकॉप्टर के रोटर और पूंछ को जोड़कर इसे मॉडिफाई करने में लगभग ₹2.50 लाख रुपये खर्च किए थे. उन्होंने गाड़ी की डिकी में एक हेलिकॉप्टर के टेल रोटर को वेल्ड कर दिया था और साथ ही छत पर रोटर लगाकर उसे हेलीकॉप्टर का रूप दिया. ईश्वर ने कहा, “मैंने शादी सीजन में बुकिंग के लिए गाड़ी को ट्रांसफॉर्म किया था ताकि हमारे परिवार को कुछ अतिरिक्त कमाई हो सके.” हालांकि, वह गाड़ी को पुलिस से छुड़ाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसे अब तक किए गए मॉडिफिकेशन को हटाना पड़ा. उन्होंने आगे कहा, “पुलिस ने ₹2,000 का चालान जारी किया और गाड़ी के पिछले हिस्से को हटाने के लिए कहा.”
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आरटीओ से ऑथोरिटी के बिना कार मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं
भारत में स्थानीय आरटीओ से ऑथोरिटी के बिना कार मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं है. स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना वाहन पर किए गए मॉडिफिकेशन से भारी जुर्माना हो सकता है क्योंकि उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अवैध कार्य माना जाता है. कार निर्माता कंपनियों द्वारा सीधे शोरूम से बेचे जाने वाली कारों से परे वाहनों को मॉडिफाई करना गैरकानूनी है क्योंकि उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है. कानून वाहन के मूल डिज़ाइन, संरचना या प्रदर्शन में ऐसे बदलावों को रोकता है.
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