illegal sale of wireless jammers: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण नियामक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सामान्य उपभोग के लिए वायरलेस जैमर की गैरकानूनी बिक्री करने या ये उपकरण उपलब्ध करवाने के खिलाफ ई-वाणिज्य कंपनियों को परामर्श जारी किया है.
इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन मंचों पर वायरलेस जैमर गैरकानूरी तरीके से उपलब्ध कराने और उनकी बिक्री के खिलाफ 21 जनवरी 2022 को परामर्श जारी किया था. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भी 26 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी भी तरह के मोबाइल जैमर की खरीद एवं बिक्री के खिलाफ सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करने को कहा था.
सीसीपीए ने अपने परामर्श में कहा, सीसीपीए के संज्ञान में आया है कि आधिकारिक दूरसंचार और वायरलैस नेटवर्क में व्यवधान डालने की क्षमता रखने वाले वायरलेस जैमर को ई-कॉमर्स मंचों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है. सामान्य उपयोग के लिए इनकी बिक्री या इस्तेमाल गैरकानूनी है.
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