NCR से दिल्ली की ओर आने वाले ड्राइवर सावधान! कट सकता है 11,000 तक का भारी चालान

HSRP या अनिवार्य ईंधन कलर कोड स्टिकर की नहीं रहने वाले वाहनों पर 11,000 रुपये तक का भारी चालान जारी करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टीमें तैनात हुई है.

By Abhishek Anand | July 19, 2024 3:21 PM

नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम को शामिल करते हुए दिल्ली-एनसीआर कॉरिडोर में यात्रा करने वाले कार-बाइक ड्राइवर सावधान हो जाएं! ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) से लैस हों. क्योंकि सोमवार से, दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा इस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एक बार फिर शुरू हुआ अभियान

इस अभियान को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया था मगर एक बार फिर इस अभियान को अब सख्ती से लागू किया जाएगा. HSRP या अनिवार्य ईंधन कलर कोड स्टिकर की नहीं रहने वाले वाहनों पर 11,000 रुपये तक का भारी चालान जारी करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टीमें तैनात हुई है.

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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों?

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट निर्माण वाहनों चोरी से बचाने के लिए किया गया था. HSRP में एक Unique laser-engraved identification number और एक होलोग्राम होता है जिसकी मदद से गाड़ी की पूरी जानकारी चंद सेकेंड में पता चल जाती है.

अलग-अलग वाहनों में अलग-अलग रंग के ईंधन कलर कोड स्टिकर होते हैं

अलग-अलग वाहनों में अलग-अलग रंग के ईंधन कलर कोड स्टिकर होते हैं. जहां Petrol और CNG वाहनों के लिए नीले रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए भूरे रंग का और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर ज़रूरी होता है. HSRP या रंग कोड विनियमों का पालन न करने पर अलग से 5500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

Unique Laser-Engraved Identification Number

HSRP एक मजबूत एंटी-थेफ्ट उपाय है, जो सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है. इसमें एक Unique laser-engraved identification number और एक होलोग्राम होता है. जहां Petrol और CNG वाहनों के लिए नीले रंग का स्टिकर, डीजल वाहनों के लिए भूरे रंग का और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरे रंग का स्टिकर ज़रूरी होता है. HSRP या रंग कोड विनियमों का पालन न करने पर अलग से 5500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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