Driving License: अब RTO में नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट, 1 जून से होंगे ये बड़े बदलाव
बिना वैध लाइसेंस के कार चलाने पर अब ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी सजा में ₹25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ संभावित कार्रवाई के साथ-साथ वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करना शामिल है.
Driving License: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून, 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलावों के साथ नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों की घोषणा की है. इसमें की महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं.
आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं:
सबसे उल्लेखनीय बदलावों में से एक यह है कि आवेदकों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय, मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जा सकता है. यदि आवेदक इन स्कूलों में टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जिसका उपयोग बाद में आरटीओ में और परीक्षा दिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है.
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केंद्र सरकार निजी संस्थानों को ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए उन्हें प्राधिकृत करने वाले प्रमाण पत्र जारी करेगी. हालांकि, मान्यता प्राप्त स्कूल से प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवार को आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा.
जुर्माना:
बिना वैध लाइसेंस के कार चलाने पर अब ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ी सजा में ₹25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ संभावित कार्रवाई के साथ-साथ वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करना शामिल है.
पर्यावरण के अनुकूल उपाय:
मंत्रालय की योजना है कि 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को बढ़ा दिया जाए. ये उपाय वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं.
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आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं:
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अपरिवर्तित है. हालांकि, मंत्रालय ने नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई को सरल कर दिया है. आवेदकों को अब कम दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे दोपहिया या चार पहिया लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिससे आरटीओ में शारीरिक जांच की आवश्यकता कम हो जाती है.
संशोधित नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस फीस
- लर्निंग लाइसेंस ₹200
- लर्निंग लाइसेंस री-न्यू ₹200
- इंटरनेशनल लाइसेंस री-न्यू ₹1,000
- परमानेंट लाइसेंस ₹200
- परमानेंट लाइसेंस री-न्यू ₹200
- नवीनीकृत ड्राइवर लाइसेंस जारी करना ₹200
निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश
- ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए न्यूनतम एक एकड़ भूमि (चार पहिया प्रशिक्षण के लिए दो एकड़) होना आवश्यक है.
- स्कूलों को उपयुक्त परीक्षण सुविधा तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए.
- प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष) होना चाहिए, कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और बायोमीट्रिक्स और आईटी प्रणालियों के बारे में जानकार होना चाहिए.
- हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग कोर्स अधिकतम चार सप्ताह में 29 घंटे का होगा, जिसे 21 घंटे व्यावहारिक प्रशिक्षण और आठ घंटे सैद्धांतिक निर्देश में विभाजित किया जाएगा. मध्यम और भारी वाहनों के लिए प्रशिक्षण अधिक व्यापक होगा, जिसके लिए छह सप्ताह में 38 घंटे की आवश्यकता होगी.
- ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों को बिना प्रशिक्षण के लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण करने के लिए ₹5,000 का भारी शुल्क देना होगा, और यही शुल्क इन स्कूलों से डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी लागू होता है.
नए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें?
- https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
- संबंधित राज्य का चयन करें
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