Explainer: करना चाहते हैं RC का रिन्यूअल या ट्रांसफर? तो ये है सबसे आसान तरीका
किसी वाहन की आरसी जारी होने की तारीख से 15 साल तक के लिए आधिकारिक होती है और इसकी अवधि समाप्त होने पर इसे 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जा सकता है. जब तक आपके वाहन की आरसी नए खरीदार के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो जाती, तब तक आपको नुकसान के लिए उत्तरदायी माना जाएगा.
RC यानी Registration Certificate प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना. यदि आपकी आरसी उचित समय पर रिन्यूअल नहीं होती है, तो भारतीय सड़कों पर अपना मोटर वाहन चलाना असुरक्षित हो जाता है. आरसी एक प्रमाणित दस्तावेज़ है जो यह स्पष्ट करता है कि आपका मोटर वाहन भारत सरकार के साथ स्थायी रूप से पंजीकृत है. यह आपके ऑटोमोबाइल के वैध पंजीकरण को साबित करने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है. यदि आप भारत के निवासी हैं, तो मोटर वाहन के मालिक के लिए (एमवी) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार (आरसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है. इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र के भारत की सड़कों पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है
किसी वाहन की आरसी जारी होने की तारीख से 15 साल तक के लिए आधिकारिक होती है
किसी वाहन की आरसी जारी होने की तारीख से 15 साल तक के लिए आधिकारिक होती है और इसकी अवधि समाप्त होने पर इसे 5 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जा सकता है. आप एक अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, जो जारी होने की तारीख से एक महीने के लिए वैध होता है और इसके बाद इसे नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है. विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सभी वाहनों का संचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आने वाले कानूनों के सेट के अनुसार किया जाता है.
आरसी रिन्यू कराने की प्रक्रिया आसान और सरल
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की प्रक्रिया आरसी प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है. आपको बस फॉर्म 25 भरना है और सभी आवश्यक कॉलम पूरे करने हैं. इसके साथ मूल आरसी, वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र होना चाहिए. फिर वाहन को पंजीकरण प्राधिकारी के सामने निरीक्षण के लिए ले जाया जाता है. कैश काउंटर पर वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मामूली शुल्क देना होगा, जिसकी आपको रसीद मिलेगी. फिर विभाग नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है.
क्या हम समाप्ति के बाद कार का पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं?
हम आरसी समाप्त होने के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं. यदि आपको समाप्त पंजीकरण के लिए प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता है तो वाहन का पंजीकरण 90 दिनों के भीतर या आरसी समाप्त होने के 6 महीने बाद भी ऑनलाइन नवीनीकृत किया जा सकता है. आपकी समाप्ति का महीना नहीं बदलेगा. अपनी आरसी की स्थिति को ट्रैक करने के लिए www.txdmv.gov/track की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं.
समाप्त पंजीकरण ले जाने के क्या परिणाम होंगे?
अपनी एक्सपायर हो चुकी आरसी को उसी समय रिन्यू कराना जरूरी है, जब उसकी समय सीमा समाप्त हो रही हो. अगर ट्रैफिक पुलिस आपको बिना आरसी या एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है, तो आपको दंडित किया जाएगा. अधिकांश राज्यों में, आपके वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और टिकट भविष्य के कार बीमा की कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा.
क्या 15 साल के बाद आरसी को नवीनीकृत करने की संभावना है?
किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र 15 साल के बाद भी नवीनीकृत किया जा सकता है क्योंकि यह जारी होने की तारीख से इस अवधि के लिए वैध होता है. एक बार इसकी अवधि समाप्त होने पर इसे 5 साल की विस्तारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता.
यदि मेरा पंजीकरण समाप्त हो गया है तो क्या मैं उसे ऑनलाइन नवीनीकृत कर सकता हूँ
आरसी को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है और इसके लिए आपको विशेष छूट भी मिलेगी. आपकी आरसी समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर, समाप्ति तिथि के छह महीने तक इसे ऑनलाइन नवीनीकृत किया जा सकता है.
आपके आरसी को नवीनीकृत न करने के क्या परिणाम होंगे?
यदि किसी भी संयोग से आप अपना पंजीकरण नवीनीकृत करना भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका टिकट छूट जाएगा या वह छोटा स्टिकर भी नहीं मिलेगा, जिसे आप अपनी प्लेट पर चिपकाते हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि आपके वाहन का पंजीकरण समाप्त हो जाएगा. यदि आप अपने वाहन में घूम रहे हैं, तो आप आसानी से पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे और वे आसानी से आपके साथ गड़बड़ कर सकते हैं और आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं.
आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया
आरसी ट्रांसफर, जिसे स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिसे आपको अपनी कार बेचने का निर्णय लेने के बाद पूरा करना होगा . यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, वाहन से संबंधित सभी कानूनी और वित्तीय देनदारियां विक्रेता के पास तब तक रहेंगी जब तक कि कार के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पर नए मालिक का नाम न हो. इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि कार बेचने के बाद भी, जब तक आपके वाहन की आरसी नए खरीदार के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो जाती, तब तक आपको नुकसान के लिए उत्तरदायी माना जाएगा.
आरसी ट्रांसफर के महत्व का वर्णन करने के बाद, अब हम अपना ध्यान आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं – आरसी ट्रांसफर करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है, और लगभग कितना समय लगेगा. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेता है. यहाँ विवरण हैं:
1) आरटीओ को सूचना: यह अनुशंसा की जाती है कि अपने वाहन की बिक्री के 14 दिनों के भीतर, आपको संबंधित आरटीओ में आरसी ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा. आपको अपनी कार की बिक्री के बारे में आरटीओ को सूचित करना होगा और स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया के अनुरोध को संसाधित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (लेख में आगे दिए गए विवरण) के साथ एक आवेदन जमा करना होगा. याद रखें, 14 दिनों की समय सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संबंध में देरी से वित्तीय दंड और कानूनी परेशानी हो सकती है.
2) आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं? आपके स्वामित्व हस्तांतरण अनुरोध के प्रसंस्करण के लिए आपको आरटीओ कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
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पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी): आपको विक्रेता के नाम से मूल आरसी आरटीओ को जमा करनी होगी.
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फॉर्म 29: यह फॉर्म वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण का एक नोटिस फॉर्म है और इसे खरीदार और विक्रेता दोनों के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा. फॉर्म पर विक्रेता और खरीदार दोनों के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए.
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फॉर्म 30: यह फॉर्म वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की एक रिपोर्ट है और फॉर्म 29 की तरह; इसे खरीदार और विक्रेता दोनों के पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा. फिर, इसे दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.
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फॉर्म 28: फॉर्म 28 एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) है और यदि स्वामित्व हस्तांतरण किसी अन्य राज्य के अधिकार क्षेत्र में किया जाना है तो इसकी आवश्यकता होगी. दूसरे शब्दों में, आपने कार को एक अलग राज्य आरटीओ से संबंधित खरीदार के साथ अंतरराज्यीय बेच दिया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में कार बेचते हैं तो फॉर्म 28 की आवश्यकता नहीं हो सकती है; हालाँकि, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में अपवाद मौजूद हैं, जहां इंटरसिटी ट्रांसफर के मामले में भी फॉर्म 28 रखना अनिवार्य है. संक्षेप में, अंतरराज्यीय आरसी स्थानांतरण प्रक्रिया के मामले में फॉर्म 28 अनिवार्य रूप से आवश्यक है.
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वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र : आरसी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आपको मूल आरसी के साथ आरटीओ को वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) रिपोर्ट: अंतरराज्यीय स्थानांतरण के मामले में, आपको आरसी हस्तांतरण के आवेदन के साथ एनसीआरबी रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है. यह रिपोर्ट प्रमाणित करती है कि वाहन किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है.
3) स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए आरटीओ शुल्क क्या है? आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आपको अपने स्वामित्व हस्तांतरण आवेदन को संसाधित करने के लिए आरटीओ को एक शुल्क का भुगतान करना होगा. एक कार के लिए शुल्क लगभग 300 रुपये है, हालांकि यह अलग-अलग राज्यों में थोड़ा भिन्न होता है.
4) आरसी ट्रांसफर में कितना समय लगता है? प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण, आरसी स्थानांतरण को पूरा होने में अधिक समय नहीं लगता है. वास्तव में, कुछ आरटीओ सात कार्य दिवसों के भीतर स्वामित्व हस्तांतरण पूरा करने का दावा करते हैं. हालाँकि; आरसी ट्रांसफर के लिए औसतन लगभग 20 से 30 दिनों की आवश्यकता होती है और अंतरराज्यीय ट्रांसफर के मामले में, आपको प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग आरटीओ (एक विक्रेता और एक खरीदार) से संपर्क करना होगा.
5) मैं आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया की स्थिति कैसे जांच सकता हूं? आप अपनी आरसी की स्थिति और उसका विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/en पर देख सकते हैं . अपनी आरसी की स्थिति जानने के लिए पेज के नीचे आरसी स्थिति के टैब पर क्लिक करें. आरसी की वर्तमान स्थिति जानने के लिए आपको बस वाहन नंबर और सत्यापन कोड (पेज पर दिखाया गया) भरना होगा. वैकल्पिक रूप से, आप आरसी का विवरण प्राप्त करने के लिए 7738299899 पर VAHAN एसएमएस कर सकते हैं.