EPFO Update: भविष्य निधि खाता से जुड़ा यह काम किये बिना नहीं जान पाएंगे PF Balance

EPFO E-Nomination Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन के बिना PF की पासबुक नहीं देख पाएंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 19, 2022 10:43 PM
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EPFO Update: एंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड (Employees Provident Fund) में अगर आपका खाता है और आपने अपने ईपीएफ (EPF) अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया है, यानी ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) नहीं कराया है तो आप अपनी EPF पासबुक ऐक्सेस नहीं कर सकेंगे. दरअसल EPFO (Employee Provident Fund Orgnaisation) ने EPF पासबुक देखने के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है.

EPF खाताधारक ई-नॉमिनेशन के बिना PF की पासबुक नहीं देख पाएंगे. अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब PF से जुड़े जमा और निकासी का रिकॉर्ड देखने के लिए ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन जरूरी हो गया है. इससे पहले तक PF सब्सक्राइबर ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से PF बैलेंस और पासबुक देख पाते थे. अब आप कभी भी अपने पीएफ अकाउंट के नॉमिनी का नाम चुन सकते हैं.

ई-नॉमिनेशन इसलिए है जरूरी

किसी भी सेविंग्स स्कीम (Savings Scheme) खाते के मामले में ईनॉमिनेशन (E-Nomination) बेहद जरूरी है. खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक ने अपना नॉमिनी बनाया होता है. EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ (EPFO) मेंबर के निधन पर नॉमिनी को यह फंड दिया जा सके.

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नॉमिनी के बारे में यह जानकारी देना जरूरी

ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है. नॉमिनी एक या ज्यादा भी हो सकते हैं. इसके अलावा नॉमिनी का पता, PF मेंबर के साथ संबंध और नॉमिनी की जन्मतिथि भरनी होती है. पीएफ खाते (PF account) में जमा पैसे का कितना प्रतिशत शेयर नॉमिनी को देना है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है. नॉमिनी अगर नाबालिग है, तो उसके अभिभावक का नाम और उसका पता देना जरूरी है. ईपीएफ खाताधारक घर बैठे डिजिटल तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकता है. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है.

ईपीएफओ ई-नॉमिनेशन कैसे जोड़ें? (How to add a nominee online)

  • EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें

  • अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें

  • अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें

  • ‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सेलेक्ट करें

  • स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डीटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें

  • फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘येस’ पर क्लिक करें

  • ‘ऐड फैमिली डीटेल्स’ पर क्लिक करें, एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किये जा सकते हैं

  • किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आयेगा, इसकी घोषणा के लिए ‘नॉमिनेशन डीटेल्स’ पर क्लिक करें

  • डीटेल्स डालने के बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें

  • ओटीपी जेनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें, आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा

  • ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें

  • अब ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा.

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