FIR On Twitter: क्या है IT एक्ट की धारा 79, जिसके तहत सरकार ने ट्विटर से छीन लिया कानूनी संरक्षण?
FIR Against Twitter: भारत सरकार (Indian Government) के नये आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन नहीं करना ट्विटर (Twitter) को भारी पड़ गया है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट को भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 (section 79 of it act 2008) के तहत मिला कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है और अब इसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा. Twitter का कानूनी संरक्षण खत्म होने के मायने क्या हैं? आइए जानें-
FIR Against Twitter: भारत सरकार (Indian Government) के नये आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन नहीं करना ट्विटर (Twitter) को भारी पड़ गया है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट को भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है और अब इसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.
सरकार के फैसले के बाद ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लैटफॉर्म है, जिससे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला यह कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है. जबकि गूगल (Google), फेसबुक (Facebook), यूट्यूब (Youtube), व्हाट्सऐप (WhatsApp), इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे अन्य प्लैटफॉर्म के पास अब भी यह सुरक्षा कवच है.
केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय (MeitY) की ओर से बनाये गए नये आईटी नियम बने ट्विटर के गले की फांस बन रहे हैं. 25 मई से लागू हुए नये आईटी नियमों का अनुपालन ट्विटर की ओर से अब तक नहीं किया गया है. सरकार की ओर से चेतावनी दिये जाने के बावजूद ट्विटर ने कोई सकारातमक रवैया नहीं दिखाया, जिसके बाद सरकार की ओर से यह एक्शन लिया गया है. अब ट्विटर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और और पुलिस पूछताछ भी कर सकती है.
Also Read: Undo Tweet फीचर के साथ आया Twitter Blue, लेकिन इसके लिए आपको चुकाने होंगे पैसे, जानें Twitter का कानूनी संरक्षण खत्म होने के मायनेकेंद्र सरकार की ओर से सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा मुहैया करायी जाती है. ट्विटर को भी यह प्रोटेक्शन मिला हुआ था. इसके तहत किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल किये जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती है, और किसी भी केस में कंपनी को पक्ष नहीं बनाया जा सकता है.
नये IT नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार ने कहा था कि वे तय समय सीमा के अंदर मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करें, जो यूजर्स की शिकायतों को सुने और सुलझाए. नियुक्ति न होने पर आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत प्रोटेक्शन खत्म करने की चेतावनी दी थी.
सिर मुंडाते ओले पड़े : ट्विटर सहित 9 पर UP में केस दर्जट्विटर पर से कानूनी संरक्षण हटते ही उत्तर प्रदेश (UP) के गाजियाबाद (Ghaziabad) स्थित लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में पुलिस ने ट्विटर और अन्य 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR against Twitter) दर्ज किया है. यह ट्विटर के खिलाफ पहली FIR है. इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है.
आरोप है कि पुलिस द्वारा मामला पूरी तरह से स्पष्ट किये जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अय्यूब, द वायर, सलमान निजामी, मसकूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्यूनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर Inc के खिलाफ FIR दर्ज की है.
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