Google Fine: गूगल को लगा बड़ा झटका, देना ही होगा 1337 करोड़ रुपये का जुर्माना
एनसीएलएटी ने गूगल पर सीसीआई के फैसले को बरकरार रखा है. इस झटके के बाद गूगल को 30 दिनों के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने इंटरनेट कंपनी पर यह जुर्माना लगाया था.
Google vs CCI: गूगल को बड़ा झटका लगा है. संर्च इजन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) से भी राहत नहीं मिल सकी है. एनसीएलएटी ने गूगल पर सीसीआई (CCI) के फैसले को बरकरार रखा है. इस झटके के बाद गूगल को 30 दिनों के भीतर 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने इंटरनेट कंपनी पर यह जुर्माना लगाया था.
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है. आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर जमा करने को कहा है.
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एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं. अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है.
उल्लेखनीय है कि सीसीआई ने पिछले साल 20 अक्टूबर को गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिन होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. नियामक ने कंपनी ने विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा. प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गयी थी. (भाषा इनपुट के साथ)
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