लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समय सीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार

Laptop Tablet Import Ban : लैपटॉप एवं टैबलेट के आयात का लाइसेंस हासिल करने के लिए कंपनियों को आवेदन के लिए सरकार निर्धारित समय से अधिक वक्त दे सकती है. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी.

By Rajeev Kumar | August 5, 2023 5:21 PM

Laptop Tablet Import Ban : लैपटॉप एवं टैबलेट के आयात का लाइसेंस हासिल करने के लिए कंपनियों को आवेदन के लिए सरकार निर्धारित समय से अधिक वक्त दे सकती है. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने की समयसीमा को एक महीना तक बढ़ाया जा सकता है. इस बारे में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) जल्द ही नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करेगा.

सूत्रों के मुताबिक, लैपटॉप, टैबलेट एवं ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) जैसे उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी किये जाने के बाद कंपनियों को आवेदन के लिए अधिक वक्त दिया जा सकता है. इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगाने में कंपनियों को किसी तरह की असुविधा न हो.

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सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इसपर नजर रख पाएगी कि भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं. इससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी.

वाणिज्य मंत्रालय ने 3 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में लिखा गया है कि प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाएगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है, HSN 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात प्रतिबंधित होगा और उनके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी.

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सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) कंप्यूटर और सर्वेर के आयात पर अंकुश लगा दिया है. आयात अंकुश तत्काल प्रभाव से लागू है. किसी उत्पाद के आयात को अंकुश की श्रेणी में डालने का मतलब है कि उनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी. इस कदम का मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी. पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात को तत्काल प्रभाव से अंकुश की श्रेणी में डाल दिया गया है.

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हालांकि, एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाती है, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कूरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं. यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है.

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