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FREE ITR Filing की सुविधा दे रहा SBI, करना होगा बस यह काम

FREE ITR Filing facility from SBI: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है. अगर आप अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप देश के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) की मदद ले सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 30, 2020 9:00 PM

FREE ITR Filing, SBI: कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार, अब वित्त वर्ष 2019-20 (FY 2021-20) (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आईटीआर आगामी 10 जनवरी 2021 तक फाइल की जा सकती है.

ITR दाखिल करने के लिए निर्धारित डेडलाइन

बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return, ITR) दाखिल करने के लिए निर्धारित डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 निर्धारित कर रखी थी. ऐसे में अगर इस डेट तक आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इस बीच अगर आप अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप देश के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) की मदद ले सकते हैं.

SBI YONO ऐप से आयकर रिटर्न फाइल

दरअसल, SBI ने ग्राहकों के लिए एक सुविधा की शुरुआत की है. इसके तहत बिना किसी चार्ज के SBI YONO ऐप से आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. SBI ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया- सेविंग भी, ITR फाइलिंग भी. YONO पर Tax2win के साथ अपना आयकर रिटर्न फ्री में फाइल करें. आप बेहद आसान तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं, 199 रुपये के शुरुआती कीमत पर CA की सर्विस भी ले सकते हैं.

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करना होगा बस यह काम

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर SBI YONO ऐप में लॉगिन करें. इसके बाद Shop and Order कैटेगरी में जाएं. अगले स्टेप में tax and investment कैटेगरी पर विजिट करना होगा. अब जो नया टैब खुलेगा, वो Tax2Win का होगा. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर +91 9660-99-66-55 पर कॉल या support@tax2win.in पर ईमेल कर भी मदद ले सकते हैं.

ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021

आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ ITR दाखिल किये गए. ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 है और विभाग ने एकदम अंतिम समय का इंतजार किये बिना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके. आयकर विभाग ने ट्वीट किया- कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में टैक्सपेयर्स द्वारा लगातार की जा रही चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों को आगे बढ़ाया है.

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