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डुप्लिकेट RC बनाने के लिए करें ये काम, 14 पॉइंट में समझें पूरी प्रक्रिया

यदि आपकी आरसी खो जाती है, तो घबराएँ नहीं क्योंकि आप अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. हम डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं.

आपके ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, पंजीकरण प्रमाणपत्र यानी आरसी जिसे हम Registration Certificate भी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जिसकी आपको सड़क पर कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए आवश्यकता होती है. आरसी एक दस्तावेज है जो साबित करता है कि कार भारत सरकार के तहत पंजीकरण अधिकारियों के साथ पंजीकृत है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार , सभी वाहन मालिकों के लिए वैध आरसी होना अनिवार्य है, अन्यथा उनका वाहन चलाना अवैध माना जाएगा.

आरसी में क्या जानकारी होती है?  

आपके वाहन की आरसी में कुछ महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं जिनमें वाहन का पंजीकरण नंबर, उसकी पंजीकरण तिथि, निर्माण का वर्ष, वाहन का प्रकार, बैठने की क्षमता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर शामिल हैं. टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से अब आप अपने वाहन की आरसी को स्मार्ट कार्ड के रूप में रख सकते हैं.

आरसी की वैधता क्या है?  

आरसी वाहन की खरीद की तारीख से 15 वर्षों के लिए वैध होती है और पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि समाप्त होने के बाद इसे अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है. वाहन की खरीद पर, आपको अस्थायी आरसी जारी की जाएगी जो केवल एक महीने की अवधि के लिए वैध है, और ध्यान रखें; इस एक महीने की समय सीमा को नवीनीकृत या बढ़ाया नहीं जा सकता है. इसलिए, यह आपका दायित्व बन जाता है कि आप जल्द से जल्द स्थायी आरसी के लिए आवेदन करें.

डुप्लीकेट आरसी जारी करने की प्रक्रिया  

ऊपर बताई गई सभी जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार की आरसी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आपको इसे बहुत सावधानी से संभालकर रखना चाहिए. हालाँकि, यदि आपकी आरसी खो जाती है, तो घबराएँ नहीं क्योंकि आप अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. हम डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं और साथ ही महत्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डालते हैं जो आपको बिना किसी कठिनाई के काम पूरा करने में मदद करेंगे:

  • सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वह है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना. उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताएं जिनके तहत आरसी खो गई थी, साथ ही उस स्थान और समय का विशेष रूप से उल्लेख करें जब आपने अपनी आरसी खोई थी.

  • घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण देने के बाद, सुनिश्चित करें कि आप अधिकारियों को अपने वाहन का पंजीकरण नंबर, मॉडल और वेरिएंट का नाम, पंजीकरण वर्ष, इंजन और चेसिस नंबर आदि जैसी जानकारी प्रदान करें. इसके अलावा, अपना संपर्क नंबर भी प्राप्त करें और जांच के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए शिकायत में पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है.

  • एक बार ये कदम उठाए जाने के बाद, पुलिस स्टेशन एक चालान जारी करेगा जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि “आरसी कार्ड खो गया है” .

  • एक बार जब आप चालान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको **फ्रॉम 26** की आवश्यकता होगी जो पंजीकरण के डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक आवेदन के अलावा और कुछ नहीं है. फॉर्म सभी आरटीओ के पास उपलब्ध है और आप फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं.

  • यदि आपने अपने वाहन के लिए फाइनेंस कराया है तो आपको फाइनेंसिंग एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है.

  • फॉर्म 26 की 3 प्रतियां लें और इन्हें आरटीओ में पंजीकरण प्राधिकारी से पृष्ठांकित करवा लें.

  • आरटीओ को जमा करने के लिए आपको वैध पहचान प्रमाण, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, प्रमाणित पते का प्रमाण, वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.

  • यह अधिक सुरक्षित होगा यदि आप स्टांप पेपर पर हलफनामा बनवाकर अपनी कार/बाइक का विवरण देते हुए इस तथ्य का उल्लेख करें कि आपने अपना आरसी कार्ड खो दिया है.

  • इन सभी दस्तावेजों, यानी फॉर्म 26 की तीन प्रतियां, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और शपथ पत्र आरटीओ में अधिकारियों को जमा करें. आरटीओ अधीक्षक वह प्राधिकारी है जिसके पास ये सभी दस्तावेज़ जमा किए जाने चाहिए.

  • आरटीओ में फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपने पहचान प्रमाण को सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में जाना होगा.

  • शुल्क की अपेक्षित राशि का भुगतान करें और एआरटीओ से रसीद प्राप्त करें.

  • फिर आपको एआरटीओ से प्राप्त रसीद को आरटीओ में अधीक्षक को दिखाने के लिए फिर से आरटीओ कार्यालय जाना होगा. अधीक्षक उस रसीद को सत्यापित करेगा और फिर उस पर हस्ताक्षर करेगा.

  • अंतिम चरण के रूप में, आपको आरटीओ काउंटर से पावती पर्ची एकत्र करनी होगी और इस पर्ची में उस तारीख का उल्लेख होगा जब आपको डुप्लिकेट आरसी प्राप्त होने की उम्मीद है. डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करने के लिए आपको कुल शुल्क 500 रुपये से अधिक नहीं देना होगा.

  • याद रखें, कार की आरसी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यदि आपने इसे खो दिया है, तो जल्द से जल्द डुप्लिकेट आरसी के लिए आवेदन करें. आपको इस प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए अन्यथा बाद में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं.

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