How will cyber fraud stop? झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के जामताड़ा, साहिबगंज, देवघर आदि जिलों में साइबर अपराध को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाल ही में सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी, राज्य सरकार व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का पक्ष सुना. खंडपीठ ने राज्य सरकार व आरबीआइ से पूछा कि साइबर ठगी कैसे रोकी जा सकती है. अतिरिक्त सुझाव के साथ प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. इसके बाद खंडपीठ अपना आदेश पारित करेगा.
खंडपीठ ने आरबीआइ से कहा कि बेंगलुरू में 112 हेल्पलाइन नंबर है. इसे यहां भी शुरू किया जा सकता है. इस पर आरबीआइ की ओर से बताया गया कि यह हेल्पलाइन नंबर वहां की राज्य सरकार ने शुरू किया है. उसमें आरबीआइ की कोई भूमिका नहीं है. झारखंड में राज्य सरकार भी हेल्पलाइन नंबर शुरू कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 20 सितंबर की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व आरबीआइ की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने शपथ पत्र दायर कर खंडपीठ को बताया कि वह राज्य सरकार को साइबर ठगी रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकती है. आरबीआइ का मोबाइल बैकिंग ठगी से संबंधित नियम, रेगुलेशन व दिशा-निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.