वाहन रजिस्ट्रेशन (RC) ट्रांसफर करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है, हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को कुछ हद तक सरल बनाने का प्रयास किया है. हालांकि, उचित दिशा-निर्देशों की कमी के कारण लोगों को अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर का सही तरीका पता नहीं चल पाता है. इस लेख में, हम अपने पाठकों की सहायता के लिए सरल चरणों में बताएंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या है
NOC प्राप्त करना
एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर करने का पहला कदम वर्तमान RTO से No Objection Certificate या NOC प्राप्त करना है. RTO को यह जानना ज़रूरी होता है कि व्यक्ति अपनी कार या बाइक को किसी दूसरे राज्य के अलग RTO में ट्रांसफर करना चाहता है. NOC में वाहन के चेसिस नंबर की स्पष्ट छाप होनी चाहिए.
साथ ही, RTO द्वारा जारी किए गए इस NOC की एक समयावधि होती है. इसलिए, व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित करना होगा. यदि वाहन किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखा हुआ है, तो उनसे भी NOC की आवश्यकता होगी.
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वाहन का ट्रांसफर
इस चरण में, व्यक्ति को वाहन को उस नए राज्य में ले जाना होगा जहां वह उसे ट्रांसफर करना चाहता है.
नए राज्य में रजिस्ट्रेशन
एक बार वाहन पूर्व RTO से NOC के साथ इच्छित पंजीकरण वाले राज्य में पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज़ जमा करने होंगे और जमा करने से पहले जानकारी सही हो सुनिश्चित करनी होगी.
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रोड टैक्स का भुगतान
एक बार वाहन नए RTO में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद, व्यक्ति को वाहन के लिए लागू रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. नये RTO द्वारा वाहन मालिक को इस आवश्यक राशि की सूचना दी जाएगी.
आपके वाहन का सत्यापन
रोड टैक्स का भुगतान हो जाने के बाद, निरीक्षण के बाद वाहन का सत्यापन करना होगा. यहां फिर से, आपके वाहन के चेसिस नंबर की छाप की आवश्यकता होती है.
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करना
सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसे या तो प्राप्तकर्ता के पते पर पहुंचा दिया जाता है या मालिक को RTO से एक निर्धारित तिथि पर इसे लेने के लिए कहा जाता है.
RC ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
- आपके वर्तमान राज्य का मूल RC.
- PAN की कॉपी.
- फॉर्म 60 और 61.
- मूल रजिस्ट्रेशन करने वाले RTO द्वारा जारी NOC की कॉपी.
- वाहन मालिक द्वारा सत्यापित पते के प्रमाण की कॉपी.
- एक वैध और सक्रिय बाइक/कार बीमा पॉलिसी की कॉपी.
- PUC प्रमाण पत्र की कॉपी.
- नए राज्य में फॉर्म 20 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन.
- नए राज्य में मोटर वाहन के लिए फॉर्म 27 में नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन.
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