Motor Vehicle Act, Google Maps Navigation, Smartphone Navigation, Vehicle Challan: अगर आप भी कार ड्राइव करने के दौरान गूगल मैप यूज करते हैं, तो जरा संभल जाइए. ट्रैफिक पुलिस आपका भारी-भरकम चालान काट सकती है. आज के समय में गूगल मैप ड्राइविंग के दौरान हमारा सबसे अच्छा नैविगेटर बन गया है. आज गूगल मैप के सहारे कहीं भी पहुंचा जा सकता है. किसी के घर पहुंचना हो, तो मोबाइल पर लाइव लोकेशन मंगवाकर गूगल मैप नैविगेशन की मदद से आसानी बिना किसी से रास्ता पूछे घर तक पहुंच जाएंगे.
नैविगेशन के क्या हैं फायदे?
ड्राइविंग के दौरान आमतौर पर लोग गूगल मैप का नैविगेशन ऑन कर लेते हैं. इसका एक फायदा यह होता है कि आपको रूट के बारे में पता चल जाता है, तो वहीं अगर रूट में कोई जाम लगा है तो आपको पहले से पता चल जाता है और समय रहते आप दूसरा रूट पकड़ लेते हैं. आपको बता दें कि अगर आप मोबाइल फोन हाथ में लेकर नैविगेशन यूज कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर तुरंत लगवा लें. ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल गैरकानूनी
ताजा मामला दिल्ली का है, जहां एक शख्स मोबाइल फोन पर गूगल मैप देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था. उसकी गलती यह थी कि उसकी गाड़ी के डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगा था और वह हाथ में फोन लेकर ड्राइव कर रहा था. ट्रैफिक पुलिस ने उस शख्स का चालान काट दिया. पुलिस का कहना था कि वह शख्स ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था, जो गैरकानूनी है. वहीं, इस शख्स का तर्क था कि वह फोन पर किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसने फोन पर गूगल मैप ऑन कर रखा था और उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि उसे पता पूछने के लिए बार-बार गाड़ी रोकनी न पड़े. लेकिन पुलिस ने उसकी यह दलील मानने से साफ इनकार कर दिया.
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मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है प्रावधान?
पुलिस ने चालान में जुर्म वाले कॉलम में लिखा कि शख्स गाड़ी चलाने के समय हाथ में फोन लेकर उसका इस्तेमाल कर रहा था (use of handheld communication device while driving). शख्स ने अपनी गाड़ी में मोबाइल होल्डर नहीं लगा रखा था और हाथ में फोन लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा था. पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है. वहीं, हाथ में फोन पकड़कर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है. इस मामले में उसी सेक्शन के तहत चालान काटा गया है.
ड्राइविंग के वक्त स्पीकर या हैंड्स फ्री पर बात करने पर भी चालान का प्रावधान
ड्राइविंग करने के दौरान स्पीकर या हैंड्स फ्री पर बात करने पर भी चालान का प्रावधान है. आमतौर पर लोग ड्राइविंग करते हुए फोन का स्पीकर ऑन करके या हैंड्स फ्री लगा बातें करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक उसमें भी चालान काटने का प्रावधान है. पुलिस का कहना है कि वाहन चलाने के समय ऐसा कोई भी काम, जिससे ध्यान भंग हो, वह अपराध की श्रेणी में आता है. मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार, इस श्रेणी में अपराध करने पर 1000-5000 रुपये तक का चालान काटने का प्रावधान है.
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